वक्फ कानून पर SC में सुनवाई जारी, सरकार बोली- 97 लाख लोगों से लिए गए सुझाव
वक्फ कानून पर SC में सुनवाई जारी, सरकार बोली- 97 लाख लोगों से लिए गए सुझाव
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कनानू को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। 20 मई को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की तमाम दलीलों को सुना था और याचिकाकर्ताओं के वकीलों से तमाम तरह के सवाल भी किए गए थे। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट में आज फिर सुनवाई हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट में 21 मई को एक बार फिर से केंद्र सरकार की ओर से लाए गए वक्फ कानून पर सुनवाई शुरू हो गई है। वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिकता की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है।
आज की सुनवाई में केंद्र सरकार द्वारा अपना पक्ष रखा जा रहा है और केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं जहां मंत्रालय ने एक बिल बनाया और बिना सोचे समझे वोटिंग कर दी।
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'पुरानी समस्या को खत्म करने का कर रहे काम'
उन्होंने कहा, "हम एक बहुत पुरानी समस्या को खत्म करने का काम कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 1923 में हुई थी।" सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कुछ याचिकाकर्ता पूरे मुस्लिम समुदाय की ओर से नहीं बोल सकते। कोर्ट के पास जो याचिकाएं आई हैं वो ऐसे लोगों ने दायर की है, जो सीधे इस कानून से प्रभावित नहीं हैं।
तुषार मेहता ने कहा, "जेपीसी की 96 बैठकें हुईं और हमें 97 लाख लोगों से सुझाव मिले हैं, जिस पर बहुत सोच-समझकर काम किया गया है। किसी ने यह नहीं कहा कि संसद को ये कानून बनाने का अधिकार नहीं था।"
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कल की सुनवाई में क्या हुआ?कल कोर्ट की सुनवाई के याचिकाकर्ताओं की तमाम दलीलें सुनी गई और याचिकाकर्ताओं के वकीलों से तमाम तरह के सवाल भी किए गए। हालांकि, कोर्ट इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई की याचिकाकर्ताओं को कोई अंतरिम राहत दी जाए या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि हर कानून के पक्ष में संवैधानिकता की धारणा होती है, इसलिए राहत के लिए बहुत ठोस और स्पष्ट कारण पेश करते होते हैं। कोर्ट ने कहा कि अदालतें तब तक हस्तक्षेप नहीं करती है, जब तक मामला स्पष्ट न हो।
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सिब्बल ने काननू पर अंतरिम रोक लगाने की मांग कीइस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने वक्फ कानून को मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन और वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वाला बताया। उन्होंने कोर्ट से इस पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की।
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